जालोर जिला क्षेत्र में आतिशबाजी / पटाखों एवं ड्रोन संचालन पर लगा प्रतिबंध - JALORE NEWS
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The-District-Magistrate-issued-the-prohibitory-order-under-Section-163-of-the-Indian-Civil-Security-Code-2023 |
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जारी की निषेधाज्ञा - The District Magistrate issued the prohibitory order under Section 163 of the Indian Civil Security Code 2023
जालोर ( 9 मई 2025 ) JALORE NEWS जिला मजिस्ट्रेट डॉ.प्रदीप के गावंडे ने वर्तमान परिदृश्य के मध्यनजर जिला जालोर के सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत आतिशबाजी/पटाखों एवं ड्रोन संचालन को प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट जालोर डॉ. प्रदीप के.गावंडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 9 मई, 2025 से 8 जुलाई 2025 तक के लिए सम्पूर्ण जिले में आतिशबाजी/पटाखों एवं ड्रोन संचालन के उपयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। जारी निषेधात्मक आदेश के तहत जालोर जिला क्षेत्र में आतिशबाजी/पटाखों एवं ड्रोन संचालन प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश सरकारी गतिविधियों यथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा।
जालोर जिले में आयोजित धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक आयोजनों में फोटोग्राफी के लिए 20 फीट की उंचाई तक ड्रोन संचालन संबंधित थानाधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकेगा।
विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है एवं इस आदेश की तामिल व्यक्तिशः करवाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश आज दिनांक 9 मई, 2025 से 8 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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