मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णया, पानी के बकाया बिलों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर - JALORE NEWS
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ब्याज एवं शास्ति में 30 सितंबर तक छूट -Interest and penalty exemption till 30th September
जयपुर ( 14 जुलाई 2022 ) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पानी के बकाया बिलों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट की अवधि 30 जून, 2022 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उक्त छूट के लिए सभी उपभोक्ता पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री ने 2022-23 के बजट में 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया पानी के बिलों को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी। इस छूट की समयावधि 31 मार्च, 2022 तक थी, आमजन की मांग पर छूट की अवधि 30 जून, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया था। प्रदेशवासियों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए छूट की समयावधि को बढ़ाकर अब 30 सितंबर, 2022 तक किया गया है।
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