मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा - JALORE NEWS
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मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा - JALORE NEWS
जालौर ( 24 नवम्बर 2022 ) जिले में पंचातयीराज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव के तहत चितलवाना पंचायत समिति की हाडेचा ग्राम पंचायत के वार्ड सं. 12, जालोर पंचायत समिति की आकोली ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 11 तक में सरपंच तथा सरनाऊ पंचायत समिति की लाछीवाड़ ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 9 तक व सुरावा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 10 में पंचायत समिति सदस्य के लिए 25 नवम्बर को मतदान होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जायेगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 25 नवम्बर के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
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