जालौर जिले में भूमि विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज, पांच लोगों पर आरोप - JALORE NEWS
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जालौर जिले में भूमि विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज, पांच लोगों पर आरोप - JALORE NEWS
जालौर ( 8 सितंबर 2024 ) जालोर जिले से बड़ी खबर सामने आई है कि आहोर के हनुमान कॉलोनी में स्थित एक सार्वजनिक चोहटे पर , आहोर सरपंच ने दे दिया पट्टा ।
गाँव की कोई ऐसी सार्वजनिक जगह नही छोड़ी जहाँ सरपंच ने पट्टा नही दिया हो । आहोर का ताजा मामला , पहले पट्टा देते हैं , फिर जब शिकायत होती है ,तो कहते है कागजात देखकर noc दी है । कागजात भी यही देते हैं और noc भी यही देते हैं , गोरखधंधा । आहोर की जनता सोई हुई हैं इसलिए करोड़पतियों को कौड़ियों के भाव गाँव की जमीनें बेची गई , जिस पर गाँव के गरीब परिवार का हक होना चाहिए था , वो हक गाँव के मुखिया ने , भूमाफिया को दे दिया ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता बाबू सिंह पुत्र नाथू सिंह ने 5 सितंबर 2024 को अहोर थाने में यह शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें 5 लोगों पर भूमि पर अवैध कब्जा करने और अवैध निर्माण कार्य कराने के आरोप लगाए गए हैं। और हनुमान कॉलोनी, आहोर में लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है, जब इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है । भूमि पर अवैध कब्जा और सरकारी भूमि के दुरुपयोग से संबंधित इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ता बाबू सिंह पुत्र नाथू सिंह की शिकायत के अनुसार, यह विवाद 1 जनवरी 2024 से 6 जून 2024 के बीच घटित हुआ, जिसमें आरोपितों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया और निर्माण कार्य कराए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपितों ने कानून का उल्लंघन कर सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण और कब्जे की कोशिश की।
यहां मामले
हनुमान कॉलोनी आहोर में जमीन हड़पने और अतिक्रमण के मामले में पुलिस थाना आहोर ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में थाना आहोर पुलिस ने पूर्व सरपंच सुजाराम प्रजापत और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 0194 दर्ज की है। एफआईआर 406, 409, 201, 197, 120-बी जैसी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज की गई है।
शिकायतकर्ता बाबूसिंह, पोनीदेवी, मांगीलाल और बाबूदास ने आरोप लगाया है कि आरोपीगण, जिनमें सुजाराम प्रजापत (पूर्व सरपंच) और सुमन मीणा (पूर्व सचिव) शामिल हैं, ने एक षड्यंत्र रचकर सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किया और फर्जी पट्टे जारी किए। हनुमान कॉलोनी के आम चौक पर अवैध निर्माण और कब्जा कर यह भूमि कुणालसिंह नामक व्यक्ति को पट्टे के माध्यम से दे दी गई।
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने इस अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन और स्थानीय पुलिस में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः शिकायतकर्ताओं को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय के निर्देश के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच प्रारंभ की।
पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया और उपनिरीक्षक धर्माराम को इस मामले की तफ्तीश सौंपी है। जांच के दौरान अन्य आरोपियों का भी नाम सामने आने की संभावना है।
शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और सार्वजनिक भूमि को वापस कब्जा मुक्त किया जाए।
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एफआईआर में नामित आरोपी
1. सुजा राम प्रजापत
2. सुजा मीना
3. कुरनाल सिंह
4. मंगी लाल
5. अज्ञात
एफआईआर संख्या 0194, दिनांक 5 सितंबर 2024 को अहोर पुलिस थाने में दर्ज की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 405 (अमानत में खयानत), 409 (लोक सेवक द्वारा विश्वासघात), 201 (अपराध के सबूत मिटाना), 197 (लोक सेवक को सजा से बचाने के लिए प्रमाण देना), और 120B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि
शिकायत के अनुसार, यह विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है। स्थानीय पंचायत और प्रशासन के स्तर पर पहले भी इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका। अब, इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
शिकायतकर्ता ने कहा है कि भूमि विवाद से उनके परिवार और संपत्ति को नुकसान हुआ है, और उन्होंने प्रशासन से इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
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नोट यह खबर पुलिस रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों पर आधारित है। मामले की जांच जारी है और पुलिस द्वारा आगे की जानकारी का इंतजार है।
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