भीनमाल नगरपालिका के वार्ड सं. 20 में सदस्य के उपचुनाव के लिए सूखा दिवस घोषित - JALORE NEWS
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भीनमाल नगरपालिका के वार्ड सं. 20 में सदस्य के उपचुनाव के लिए सूखा दिवस घोषित - JALORE NEWS
जालोर ( 3 सितम्बर 2024 ) JALORE NEWS राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार नगरपालिका भीनमाल में वार्ड संख्या 20 में सदस्य पद के उप चुनाव के लिए होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार नगरपालिका भीनमाल में वार्ड संख्या 20 में सदस्य पद के उप चुनाव के लिए 5 सितम्बर, गुरूवार को मतदान करवाया जाना निश्चित है। वित्त (आबकारी) विभाग के आदेशानुसार उप चुनाव के लिए संबधित निर्वाचन क्षेत्र के 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 3 सितम्बर, 2024 को सायं 5 बजे से लेकर 5 सितम्बर, गुरूवार को सायं 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा - Statutory holiday will be payable on polling day
जिले में नगरीय निकायों में रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव के तहत नगरपालिका भीनमाल में वार्ड संख्या 20 में सदस्य पद के लिए 5 सितम्बर, गुरूवार को होने वाले मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश देय होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा पार्थ ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती है।
यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जायेगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगरीय क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 5 सितम्बर, गुरूवार के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
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