मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा सम्मान - JALORE NEWS
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घायल व्यक्ति को कम समय में नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपए मिलेंगे - The person who takes the injured person to the nearest hospital in the shortest time will get 10 thousand rupees
पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जालोर ( 31 जनवरी 2025 ) JALORE NEWS मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की न्युनतम समय में मदद करने वालों को 10 हजार रुपए पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया जाएगा।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भजनाराम विश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय (गोल्डन ऑवर) में नजदीकी चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 10 हजार रुपए पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया जाएगा।
उन्होने बताया कि घायल व्यक्ति को समय से नजदीकी सरकारी व निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला भला व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पहचान बताने तथा योजना का लाभ लेने को तैयार होने की स्थिति में अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसका नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या के साथ ही अन्य आवश्यक सूचनाएं दर्ज की जाएगी। व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अपनी पहचान देने तथा योजना का लाभ लेने को तैयार होने की स्थिति में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के अलावा संबंधित थानाधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा भी सूचना दर्ज की जा सकती है।
राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
एक से अधिक भले व्यक्ति होने पर सभी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि का होगा विभाजन
डिप्टी सीएमएचओ डा. विश्नोई ने बताया कि एक से अधिक भले व्यक्ति होने की स्थिति में सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा व पुरस्कार की राशि को समान रूप से विभाजित किया जाएगा। घायल व्यक्ति सामान्य घायल की श्रेणी में आता है तो उसको अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
उन्होने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार 108 एम्बुलेंस, 1033 एम्बुलेंस, निजी एम्बुलेंस के कर्मचारियों, पीसीआर वैन एवं ड्युटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों तथा घायल व्यक्ति से सगे- संबधियों को इस योजना का लाभ देय नही होगा।
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