मेंगलवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष जांगिड़ का हुआ सम्मान - JALORE NEWS
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मेंगलवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष जांगिड़ का हुआ सम्मान - JALORE NEWS
पत्रकार श्रवण कुमार ओड़ जालोर
जालौर ( 25 मार्च 2025 ) JALORE NEWS दी जालोर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि जालोर की 64 वीं वार्षिक आम सभा के दौरान मेंगलवा ग्राम सेवा सहकारी समिति को लगातार दूसरी बार प्रथम आने पर वित्तीय वर्ष 2023-024 में अल्पकालीन फसली ऋणो की मांग के अनुरूप वसुली मे उत्कृष्ठ कार्य कर शाखा मेंगलवा मे प्रथम स्थान प्राप्त करने के फलस्वरूप सीसीबी बैक के प्रशासक व जिला कलेक्टर डॉ प्रदीप के. गवांडे एवं प्रबंध निदेशक नारायणसिह चारण, विशेष लेखाधिकारी महेन्द्रसिंह भाटी, अधिशाषी अधिकारी भवानीसिंह कविया, पूर्व डायरेक्टर राजवीरसिह एवं प्रदीपसिह सियाणा द्वारा मेंगलवा समिति अध्यक्ष छगनलाल जांगिड एवं व्यवस्थापक मुलदास वैष्णव को साफा व प्रशास्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
मेंगलवा आने पर समस्त संचालक मण्डल सदस्य मोहित राजपुरोहित, सुरेश राजपुरोहित,सकाराम परमार,लाबुराम देवासी, खेताराम घांची, मंगलसिह दहिया, कालुराम राणा, लीलाराम राजपुरोहित,थानाराम परिहार ने ग्राम सेवा सहकारी समिति को दूसरी बार प्रथम आने अध्यक्ष एव व्यवस्थापक को बधाई एव शुभकामनाए प्रेषित की इस मौके खेतलावास सरपंच हांजाराम चौधरी,प्रकाश सुथार एवं वार्षिक आम सभा में जालोर जिले के समिति अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मौजुत रहे ।
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ऋणी सदस्य बकाया अल्पकालीन ऋण जमा कर ब्याज अनुदान का ले सकेंगे लाभ - Borrower members will be able to avail the benefit of interest subsidy by depositing the outstanding short-term loan
केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली ऋणी सदस्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन-2024 में लिये गये फसली ऋण की अंतिम देय तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है। ऋणी सदस्य देय तिथि से पूर्व अपना बकाया अल्पकालीन ऋण जमा करवाकर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।
दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण ने बताया कि ऋण चुकाने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च, 2025 तक अथवा इससे पूर्व बकाया ऋणों का चुकारा करने पर ही किसानों को 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा साथ ही जो कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवाएंगे, वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से बच जायेंगे एवं आगामी खरीफ 2025 में पुनः ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने फसली ऋण के सभी कृषक सदस्यों को सूचित किया है कि यदि ऋणी कृषक सदस्य द्वारा निर्धारित देय तिथि तक ऋण नहीं चुकाने से ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 4 एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट प्राप्त नहीं होगी। ऋण अवधिपार हो जाने पर कृषक से ऋण वितरण की दिनांक से ब्याज वसूल किया जायेगा तथा वे कृषक पुनः प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं रखेंगे।
उन्होंने सभी ऋणी सदस्यों से आग्रह किया हैं कि वे बकाया अल्पकालीन फसली ऋण का चुकारा निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 से पूर्व अपना ऋण यथाशीघ्र जमा करावें।
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