परिवहन विभाग द्वारा बकाया कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों के विरूद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही - JALORE NEWS
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परिवहन विभाग द्वारा बकाया कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों के विरूद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही - JALORE NEWS
जालौर ( 19 मार्च 2025 ) JALORE NEWS परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा बकाया कर वार्षिक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही हैं।
जिला परिवहन अधिकारी जालोर ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा वार्षिक कर देय भारत वाहनों के वित्तीय वर्ष 2025-26 का अग्रिम कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2025 निर्धारित की गई थी। उन वाहनों के विरूद्ध विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए वाहनों का जब्त किया जा रहा हैं।
उन्होंने बकाया कर वाले वाहनों के स्वामियों को सूचित किया हैं कि जिन वाहनों का कर बकाया हैं, वे अपने वाहन का कर मय शास्ति अविलंब जमा करा देवें। विभाग की ओर से ई-रवन्ना में ओवरलोड माल का परिवहन करने वाले वाहनों के चालानों में 95 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही हैं। इसलिए एमनेस्टी योजनान्तर्गत छूट प्राप्त कर चालानों का निस्तारण 31 मार्च, 2025 से पूर्व कराकर अनावश्यक कार्यवाही से बचा जा सकता हैं।
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जिले में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में अब तक 147812 किसानों ने करवाया पंजीकरण - So far 147812 farmers have registered in the Farmer Registry camps in the district
एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों को सशक्त करने के उद्देश्य से जालोर जिले में ग्राम पंचायतवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 147812 किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेश मेवाड़ा ने बताया कि एग्रीस्टैक योजना के तहत 20 व 21 मार्च को खोखा, वाडा भाडवी, चैनपुरा, नांदिया, सोबडावास व वाडानया में, 20 से 22 मार्च तक भंवरानी, रोडला, पावटा, उम्मेदाबाद, लेटा, सांथू, केशवना, बागरा, रानीवाड़ा खुर्द, रतनपुर, मालवाड़ा, सुरजवाड़ा, खारा, पहाड़पुरा, जाखल, मेड़ा जागीर, पुर तथा 21 व 22 मार्च को पांचोटा, बाला व वलदरा ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में शिविरों में निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा किसानों को प्राप्त हो रही हैं। वही शिविरों में पंजीयन नहीं करवाने वाले किसानों को बाद में सशुल्क पंजीकरण करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि किसानों को इस यूनिक आईडी नंबर के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त के साथ फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। यूनिक फार्मर आईडी नंबर नहीं होने पर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकेगा। खराबे की स्थिति में किसानों का चिन्हीकरण करना आसान होगा। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों का स्वतः रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसानों को कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बार-बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।
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