पंचायतीराज उपचुनाव के लिए संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू - JALORE NEWS
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13 वार्ड पंच के रिक्त पदों पर होंगे उप चुनाव - By-elections will be held for the vacant posts of 13 ward panch
जालौर ( 5 मई 2025 ) JALORE NEWS राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों (जिन पदों का 5 वर्षीय कार्यकाल जनवरी, 2025 एवं मार्च, 2025 में हो रहा है, को छोड़कर) पर उप चुनाव माह मई 2025 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रिक्त पदों वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो चुनाव समाप्ति तक लागू रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त पदों (जिन पदों का 5 वर्षीय कार्यकाल जनवरी, 2025 एवं मार्च, 2025 में हो रहा है, को छोड़कर) पर उप चुनाव करवाने के लिए घोषित किये गये
कार्यक्रम के तहत जालोर जिले में बागोड़ा पंचायत समिति की नरसाणा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6 व जैसावास ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 11, भीनमाल पंचायत समिति की पूनासा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9 व दासपां ग्रा.पं. के वार्ड सं. 8, जसवंतपुरा पंचायत समिति की बासड़ा धनजी ग्रा.पं. के वार्ड सं. 2, सावीधर ग्रा.पं. के वार्ड सं. 1 व डोरडा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 5 तथा चितलवाना पंचायत समिति की गुडा हेमा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9, केरिया ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9, जानवी ग्रा.पं. के वार्ड सं. 2, खासरवी ग्रा.पं. के वार्ड सं. 8, झाब ग्रा.पं. 1 व आकोली ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9 में वार्ड पंच के उप चुनाव करवाये जायेंगे।
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पंच उप चुनाव के लिए कार्यक्रम - Program for Panch by-election
चुनाव कार्यक्रमानुसार जालोर जिले में रिक्त 13 वार्ड पंचों के उप चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अंतर्गत 9 मई (शुक्रवार) को निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जायेगी तथा 14 मई, 2025 (बुधवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। 15 मई, 2025 (गुरूवार) को प्रातः 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी तथा उसी दिन अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापिस लिये जा सकेंगे तथा नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जायेगा। 26 मई, 2025 (सोमवार) को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जायेगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना करवाई जायेगी।
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