मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना-रीट-2021 से संबंधित समस्त सेवाएं - JALORE NEWS
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20 से 30 सितम्बर तक अत्यावश्यक सेवाएं घोषित - Essential services declared from 20 to 30 September
जयपुर ( 20 सितंबर 2021 ) राज्य सरकार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021 के सफल आयोजन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के समस्त कार्यालय तथा रीट-2021 से संबंधित समस्त सेवाओं को 20 से 30 सितम्बर, 2021 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
गृह विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग तथा समन्वयक व सचिव रीट-2021 के प्रस्ताव पर राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) एवं (iv) के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के समस्त कार्यालय तथा रीट-2021 परीक्षा से संबंधित सभी सेवाओं को एतद्द्वारा अत्यावश्यक सेवाएं घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) के सफल आयोजन के लिए पूर्व में भी वर्ष 2016 एवं वर्ष 2018 में अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किए जाने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
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