बीमा पॉलिसी धारक एक वर्ष पूरे होने से पूर्व पॉलिसी रिन्यु करवाएं: सीएमएचओ डा. देवल - JALORE NEWS
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब 10 लाख तक होगा निशुल्क इलाज - Now up to 10 lakh will be free treatment under Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme
जालोर ( 8 अप्रैल 2022 ) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बीमा पॉलिसी धारकों को अब एक वर्ष की बीमा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही नए पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा। तभी उन्हे इस वित्तिय वर्ष मंे 1 मई से योजना का लाभ मिल सकेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. गजेन्द्र सिंह देवल ने बताया कि जिन परिवारों ने पिछले वर्ष अप्रैल मंे योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनकी बीमा पॉलिसी अवधि को अब एक वर्ष पूर्ण हो गया है। ऐसे में पॉलिसी खत्म होने वाली हे, तो उन्हे योजना का लाभ जारी रखने के लिये ईमित्र केन्द्र के माध्यम से पॉलिसी को रिन्यू करवा लेना चाहिए। ताकि 1 मई से योजना का लाभ मिल सकें।
एक वर्ष पूर्ण होने के बाद रिन्यू या रजिस्ट्रेशन करवाने पर नियमानुसार 3 महिने बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना में एनएफएसए पात्र परिवार और एसईसीसी के अंतर्गत आने वाले परिवारों को दोबारा पॉलिसी को रिन्यू अथवा रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शेष सभी अन्य परिवारों को बीमा पॉलिसी रिन्यू करवानी पडेगी। इसमें संविदाकर्मी, कोविड 19 से असहाय एवं निराश्रित परिवारांे एवं लघु सीमान्त कृषक भी शामिल है। इनका इस वर्ष भी पुरा प्रिमियम राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। जबकि शेष अन्य परिवारों को 850 रूपयें की प्रिमियम राशि चुकाकर बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण करवाना होगा।
सीएमएचओ डा. देवल ने जिले के उन परिवारों से भी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है जिन्होने अभी तक एक भी बार योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है l
योजना में अब 10 लाख तक होगा निशुल्क इलाज।
सीएमएचओ डा देवल ने बताया कि 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निशुल्क इलाज का बीमा कवर लाभ भी अब 5 से बढाकर 10 लाख रूपये प्रति परिवार कर दिया गया है। साथ ही योजना का दायरा भी बढाया गया है। जिसमें कॉकलियर, इंप्लांट, बौनमेरांे ट्रांसप्लांट, आर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, लिंब प्रोस्थेसिस का महंगा इलाज भी अब निशुल्क हो सकेगा।
पहले जहां इस योजना का लाभ उठाने के लिए पॉलिसी के एक्टिव होने की अनिवार्यता थी, वहीं अब आपात स्थिति में पॉलिसी एक्टिव नहीं होने की स्थिति में योजना का लाभ देने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
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