फार्म पौण्ड निर्माण के लिए कृषकों को मिलेगा अनुदान - JALORE NEWS
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फार्म पौण्ड निर्माण के लिए कृषकों को मिलेगा अनुदान - JALORE NEWS
जालोर ( 16 मई 2022 ) जालोर जिले के अधीन सभी क्षेत्रों में सिंचाई जल की कमी के मद्देनजर कृषि विभाग द्वारा किसानों को फार्म पौण्ड निर्माण करने की सलाह दी जाती है ताकि वर्षा जल का संरक्षण किया जाकर संरक्षित जल के सदुपयोग से फसलों की सिंचाई की जा सके।
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ.आर.बी.सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणान्तर्गत कच्चे फार्म पौण्ड निर्माण पर अधिकतम 63000 रू. तथा प्लास्टिक शीट युक्त फार्म पौण्ड पर अधिकतम रू. 90000 का अनुदान देय है। उल्लेखनीय जालोर जिले में गत वर्षों में अकाल की स्थिति के कारण फसलां का उत्पादन नहीं हो सका है इसलिए किसान फार्म पौण्ड का निर्माण करते है तो संग्रहित जल से कृषि उत्पादकता बढाई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि फार्म पौण्ड या खेत तलाई के लिये अनुदान की पात्रता के अन्तर्गत किसान की स्वयं की 0.3 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो या किसान के स्वयं के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने पर राजस्व पटवारी से स्वयं के पक्ष में नोशनल शेयरधारक का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
आवेदन की प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि किसान अनुदान के लिये आवश्यक दस्तावेज जैसे पटवारी से प्रमाणित या स्वयं हस्ताक्षरित जमाबन्दी की नकल जो छः माह से अधिक पुरानी न हो, सादा पेपर पर कुल असिंचित तथा सिंचित भूमि का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति एवं जनाधार कार्ड के साथ नागरिक सेवा केन्द्र, ई-मित्र केन्द्र पर जाकर या स्वयं मोबाईल के माध्यम से राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन कर सकते है।
विभागीय मापदंड एवं प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि किसान द्वारा पत्रावली ऑनलाईन किये जाने के बाद विभाग द्वारा पात्र पाये जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही किसानों द्वारा न्यूनतम 400 घन मीटर या इससे अधिक आकार का फार्म पौण्ड आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ बनाना आवश्यक है। सामान्यतः 20 मीटर लम्बा, 20 मीटर चौडाई तथा 3 मीटर गहराई का अर्थात 1200 घनमीटर का पौण्ड उचित रहता है। आवश्यकतानुसार लम्बाई चौडाई में परिवर्तत किया जा सकता है पर गहराई न्यूनतम 3 मीटर रखा जाना आवश्यक है। पथरीले क्षेत्र में गहराई 3 मीटर संभव नहीं होने पर विभागीय कमेटी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट उपरान्त गहराई न्यूनतम 2 मीटर रखी जायेगी। फार्म पौण्ड में ढलान भी 1 अनुपात 1.5 का रखा जाता हैं।
उन्होंने बताया कि विभागीय मापदण्ड अनुसार फार्म पौण्ड का निर्माण किये जाने के बाद उसका भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इसके सही पाये जाने पर नियमानुसार अनुदान राशि किसान के जनाधार से जुडे बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। किसान विस्तृत जानकारी के लिये निकटतम किसान सेवा केन्द्र पर कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते है या निःशुल्क किसान कॉल सेन्टर के नम्बर 18001801551 पर कॉल कर सकते है।
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