ऋणी सदस्य बकाया अल्पकालीन ऋण जमा कर ब्याज अनुदान का ले सकेंगे लाभ - JALORE NEWS
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ऋणी सदस्य बकाया अल्पकालीन ऋण जमा कर ब्याज अनुदान का ले सकेंगे लाभ - JALORE NEWS
जालौर ( 24 जुन 2022 ) केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड जालोर की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली ऋणी सदस्य खरीफ सीजन 2021 एवं रबी 2021-22 में लिये गये फसली ऋण की निर्धारित अंतिम देय तिथि 30 जून, 2022 से पूर्व अपना बकाया अल्पकालीन ऋण जमा करवाकर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।
दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रबंध निदेशक के.के.मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋण चुकाने की निर्धारित समयावधि 30 जून, 2022 तक अथवा इससे पूर्व बकाया ऋणों का चुकारा करने पर ही किसानों को 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा साथ ही जो कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवायेंगे, वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से बच जायेंगे एवं उनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा हो सकेगा।
उन्होंने फसली ऋण के सभी कृषक सदस्यों को सूचित किया है कि यदि ऋणी कृषक सदस्य द्वारा निर्धारित देय तिथि तक ऋण नहीं चुकाने से ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 4 एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट प्राप्त नहीं होगी साथ ही वे कृषक पुनः ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं रखेंगे। उन्होंने सभी ऋणी सदस्यों से आग्रह किया हैं कि वे बकाया अल्पकालीन फसली ऋण की देय निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून 2022 का इंतजार न करते हुए 28 जून, 2022 तक बकाया ऋण जमा करावें जिससे अंतिम दिनों में होने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या अन्य परेशानी से बचा जा सकें।
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