प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 31 दिसंबर तक कृषक करवा सकेंगे फसलों का बीमा - JALORE NEWS
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 31 दिसंबर तक कृषक करवा सकेंगे फसलों का बीमा - JALORE NEWS
जालौर ( 2 दिसम्बर 2022 ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2022-23 में गेहूँ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा एवं ईसबगोल की फसलों के लिए कृषक अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2022 तक बीमा करवा सकेंगे।
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ.आर.बी.सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रबी 2022-23 के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार जालोर जिले के लिए गेहूँ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा एवं ईसबगोल की फसलों को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है। बीमा की इकई पटवार मण्डल है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए बीमा रथों के माध्यम से कृषकों को जागरूक किया जायेगा।
जालोर जिले में फसल बीमा क्रियान्वयन के लिए बजाज एलायन्ज जनरल एन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है जिसके टोल फ्री नम्बर 18002095959 है। योजनान्तर्गत फसली ऋण लेने वाले ऋणी कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। कृषक द्वारा मात्र एक बैंक या संस्था के माध्यम से ही फसल का बीमा करवाया जा सकेगा। कृषक द्वारा किसी भी स्थिति में दोहरा बीमा मान्य नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि गैर ऋणी एवं बंटाईदार कृषक स्वैच्छिक आधार पर अपनी फसलों का बीमा नामांकन की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2022 तक निकट के सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं एवं सी.एस.सी. के माध्यम से अथवा अधिकृत बीमा कम्पनी बजाज एलायन्ज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रतिनिधि अथवा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बीमा करवा सकेंगे। इसके लिए कृषक को स्वयं प्रमाणित प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई या बोई जाने वाली फसलों के खसरा नम्बरों के नवीनतम जमाबन्दी की नकल, एक घोषणा पत्र, आधार कार्ड की प्रति, स्वयं के बैंक खाते की पास बुक कॉपी के साथ प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बीमित कृषकों को कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से खड़ी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर एवं बवंडर से होने वाले उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर, फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए, अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जल प्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि पर बीमा क्लेम मिलेगा। युद्ध, आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को योजना के तहत बीमा कवर से बाहर माना जायेगा।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार समस्त अधिसूचित फसलों के लिए जोखिम स्तर 80 प्रतिशत निर्धारित किया गया है तथा फसलों की बीमित राशि 1.5 प्रतिशत (व्यवसायिक फसलों-जीरा, ईसबगोल के लिए 5 प्रतिशत) प्रीमियम राशि के रूप मेंरूप में कृषक द्वारा वहन की जायेगी।
अधिसूचना के तहत प्रति हैक्टेयर के हिसाब से गेहूँ फसल के लिए बीमित राशि 41171 में से प्रीमियम राशि 617.57 रूपये, चना के लिए बीमित राशि 49317 में से 739.76 रू., सरसों के लिए बीमित राशि 53083 में से 796.25 रू., तारामीरा के लिए बीमित राशि में से 21353 में से 320.30 रू., जीरा के लिए बीमित राशि 90282 में से 4514.1 रू. तथा ईसबगोल की फसल के लिए बीमित राशि 61233 में से 3061.65 रू प्रीमियम राशि कृषक को देय करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जालोर जिले में खरीफ वर्ष 2016 से संचालित है। खरीफ 2016 से अब तक कृषकों की 21 लाख बीमा पॉलिसियों पर कुल 1622 करोड़ रूपये का बीमा क्लेम कृषकों के खातों में बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जा चुका हैं।
उन्होंने जिले के कृषकों से आग्रह किया है कि वे रबी फसलों की बुवाई करने वाले कृषक अपनी फसलों का बीमा अवश्यक करावें ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्णित जोखिम की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा क्लेम का उचित लाभ मिल सकें। कृषक बीमा करवाते समय अपनी बोई गई फसल की सही जानकारी बैंकें व जनसेवा केन्द्रों को अवश्य दें जिससे भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचा जा सकें।
कृषक कम्पनी के प्रतिनिधियों से कर सकेंगे सम्पर्क
जिले में बजाज एलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. जिला प्रतिनिधि राजेन्द्र िंसंह के मो.नं. 8426829200, राघवेन्द्र सिंह के मो.नं-7009953276, विक्रम कुमार जालोर के मो.नं.8385867306, रविन्द्र सैन आहोर के मो.नं. 8005855054, सुरेश कुमार चितलवाना के मो.नं. 9549325613, प्रवीण कुमार सांचौर के मो.नं. 6375613292, रूपेश कुमार जसवन्तपुरा के मो.नं. 8290321839, चंदुलाल रानीवाडा के मो.नं. 8875313087, बाकाराम भीनमाल के मो.नं. 9672311612, दिनेश कुमार सायला के मो.नं. 9983612031, पृथ्वीराज सिंह बागोडा के मो.नं.-8696763901 हैं, जिन पर इनसे आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है।
फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक
कृषक अपने बैंक अथवा नजदीकी जनसेवा केन्द्र के माध्यम से ऋणी अथवा गैर-ऋणी कृषक के रूप में 31 दिसम्बर, 2022 तक अपनी फसल की बीमा करवा सकते हैं।
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