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मुख्यपृष्ठ CRIME NEWS बलात्कर के मामले में मकराना के पूर्व विधायक को एडीजे कोर्ट का फैसला - JALORE NEWS
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बलात्कर के मामले में मकराना के पूर्व विधायक को एडीजे कोर्ट का फैसला - JALORE NEWS

Shravan Kumar
Shravan Kumar
21 फ़र॰, 2023 0 0
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- 10 years imprisonment and fine of one lakh rupees
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10 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए का लगाया जुर्माना - 10 years imprisonment and fine of one lakh rupees

पत्रकार अब्दुल सलाम गैसावत 

नागौर ( 21 फरवरी 2023 ) मकराना के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को 20 वर्ष पूर्व बलात्कर के एक मामले में मकराना एडीजे कोर्ट ने 10 वर्ष कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माना भरने, एक लाख रुपए पीड़िता को प्रतिफल के रूप में देने सहित जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर 10 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई हैं।

 परिवादिया की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राम मनोहर डूडी ने बताया कि गत 1 मई 2002 को पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित के खिलाफ परिवादिया ने घर पर बुलाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करने एवं गर्भपात करवाने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पूर्व विधायक ने परिवादिया को अपने घर पर बुलाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबर्दस्ती बलात्कार किया। 

जिसके बाद परिवादिया के गर्भ भी ठहर गया था। जिसके बाद मुलजिम ने परिवादिया के सात माह के गर्भ का जबरन गर्भपात भी करवाया। मुलजिम ने परिवादिया को बलात्कर करने के बाद पांच सौ रुपए भी दिए थे। जिसे परिवादिया ने विधायक के घर पर ही फेक दिए। वही 16 अगस्त 2002 में राजनीतिक दबाव से पुलिस ने मामले में एफआर लगा दी थी। जिसके बाद 21 फरवरी 2006 को न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेकर मामले की दोबारा से सुनवाई की गई। 

मामले में परिवादिया के पक्ष में 7 गवाह पेश किए। जिस पर मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे मकराना एडीजे कुमकुम ने फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित को मुलजिम मानते हुए 10 वर्ष कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना, जुर्माना जमा नहीं कराने पर 10 माह अतिरिक्त कारावास एवं परिवादिया को मुआवजा के रूप एक लाख रुपए देने का फैसला सुनाया। फैसला आते ही पूर्व विधायक कोर्ट में ही बैठे रहे। जिसके बाद पुलिस ने व्हीलचेयर लेकर उनको कोर्ट से बाहर निकाला और राजकीय उप जिला चिकित्सालय ले गए।

 जहां उनका मेडिकल करवाया गया। जिसके बाद उन्हें पुलिस जीप में बैठाकर परबतसर जेल ले जाया गया। फैसले की खबर सुनते ही पूर्व के पुत्र पंचायत समिति मकराना के पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित सहित उनके परिजन भी कोर्ट पहुंच गए। जो पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहे।

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