प्राकृतिक आपदा आग से हुई क्षति पर 4.07 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी - JALORE NEWS
Grant-will-be-given-on-wire-ban-under-Rajasthan-Crop-Protection-Mission |
प्राकृतिक आपदा आग से हुई क्षति पर 4.07 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी - JALORE NEWS
जालौर ( 4 अप्रैल 2023 ) जालोर जिले में प्राकृतिक आपदा आग से हुई क्षति पर आपदा मोचन निधि से 4.07 लाख रूपयों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जारी निर्देशों के तहत जारी प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त जिले में सायला तहसील के बावतरा गांव में 17 सितम्बर, 2021 को प्राकृतिक आपदा आग की घटना से अखाराम पुत्र भीखाराम जाति-गरूड़ा को हुई मानव क्षति, झोपड़ा, कपड़ा, बर्तन व गृह सामग्री क्षति पर आपदा मोचन निधि से 4 लाख 7 हजार 900 रूपयों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई हैं ।
------------------------------------------------------
गुरूवार को पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का होगा आयोजन - guroovaar ko panchaayat stareey janasunavaee ka hoga aayojan
जिले में त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 6 अप्रेल, गुरूवार को प्रातः 11 बजे से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जायेगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि मार्च माह के प्रथम गुरूवार 6 अप्रेल को ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई शिविर आयोजित किये जायेंगे। जनसुनवाई के दौरान आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई कर उनका समाधान किया जायेगा।
-----------------------------------------------------------------------
राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी कराये जाने पर मिलेगा अनुदान - raajasthaan phasal suraksha mishan ke tahat taarabandee karaaye jaane par milega anudaan
नीलगाय व आवारा पशुओं द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किसानों के खेतों पर कांटेदार/चेनलिंक तारबंदी के लिए अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.आर.बी.सिंह ने बताया कि योजना के तहत तारबंदी के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 48000 रू. एवं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40000 रू. अनुदान देय होगा। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में समूह कृषकों (10 या 10 अधिक कृषक, 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए) के लिए लागत का 70 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान रखा गया हैं। योजना के तहत सभी श्रेणियों के वे कृषक आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास न्यूनतम 1.5 हैक्टर जमीन हो। प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र पर जाकर राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी, जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो। कृषक को अनुदान के लिए जनआधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी किया जाना अनिवार्य है।
उन्हांने बताया कि विभागीय मापदण्ड अनुसार तारबंदी का निर्माण किये जाने के बाद उसका भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इसके सही पाये जाने पर नियमानुसार अनुदान राशि किसान के जनाधार से जुडे बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। किसान विस्तृत जानकारी के लिये निकटतम किसान सेवा केन्द्र पर कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते है या निःशुल्क किसान कॉल सेन्टर के नम्बर 18001801551 पर कॉल कर सकते हैं।
JALORE NEWS
खबर और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
एक टिप्पणी भेजें