SANCHORE NEWS दहेज प्रताड़ना के मामले में एसीजेएम कोर्ट सांचोर ने सुनाई 3 साल के कठोर कारावास की सजा
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SANCHORE NEWS दहेज प्रताड़ना के मामले में एसीजेएम कोर्ट सांचोर ने सुनाई 3 साल के कठोर कारावास की सजा
सांचौर ( 28 जुलाई 2023 ) SANCHORE NEWS सांचौर में दहेज प्रताड़ना के मामले में एसीजेएम कोर्ट सांचौर ने सुनाई सजा वही कोर्ट ने दोषी अमरसिंह को सुनाई 3 के कठोर कारावास की सजा, कोर्ट ने दोषी पर 2.70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और विश्वास के आपराधिक हनन से जुड़े 10 वर्ष पुराने मामले में अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचौर हरीश कुमार ने सुनाई सजा दी गई है ।
सांचोर दहेज प्रताड़ना एवं विश्वास के आपराधिक हनन से जुड़े 10 वर्ष पुराने मामले में अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचोर श्री हरीश कुमार ने बामसीन बाड़मेर निवासी अमरसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए एवं 406 के तहत दोषी मानते हुए 3-3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ क्रमशः 2 लाख एवं 70 हजार के अर्थदंड दण्डित करते हुए अर्थदंड की उक्त राशि परिवादिया का दिए जाने के आदेश दिए है जहां राज्य सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी मेवाराम भील ने की।
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचोर श्री हरीश कुमार ने अपने आदेश में सजा सुनाते हुए तल्ख टिप्पणी करके कहा कि "उक्त प्रकरण महिला अत्याचार से जुड़ा है जहां परिवादीया की शादी अभियुक्त से वर्ष 2005 में हुई एवं विवाह के पश्चात एक पुत्र एवं पुत्री होने के पश्चात भी प्रताड़ना सहन करने हुए वर्ष 2013 में न्यायालय में परिवाद पेश किया था जहां हिंदू स्त्री की सोच होती है कि जिस घर में उसकी डोली गई है ।
उस घर से ही उसकी अर्थी उठेगी लेकिन अभियुक्त एवं उसके परिवारवालों ने प्रार्थीया पत्नि के साथ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना दी है जहां एसी घटनाओं को लेकर कई विवाहित स्त्रियां अपनी इहलीला समाप्त कर लेती है तथा उक्त प्रकरण में परिवादिया का न केवल जीवन बर्बाद हुआ है अपितु उसके बच्चों के भविश्य पर भी विपरीत असर पड़ा है इसलिए इस प्रकार के अपराधों में नरमी का रूख अपनाया नहीं जा सकता है।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी मेवाराम भील ने बताया कि प्रार्थी महिला ने वर्ष 2013 सास, ससूर एवं पति के विरूद्ध ईस्तागास प्रस्तुत कर मुलजिमानो द्वारा लाखो रूपये की दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़ित व परेशान करने एवं घर में रहने के लिए पीहर से पैसे मांगने एवं पैसे हड़पने का आरोप लगाया था ।
जिस पर बाद अनुसंधान पुलिस थाना झाब ने जरिए अभियोजन अधिकारी आरोपी अमरसिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर चली लंबी सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से 10 गवाहों के मौखिक बयान न्यायालय में लेखबद्ध करवाए थे जहां दोनो पक्षो को सुनने के बाद अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचोर श्री हरीश कुमार ने बामसीन बाड़मेर निवासी अमरसिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए एवं 406 के तहत दोषी मानते हुए दिनांक 27.07.2023 को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ क्रमशः 2 लाख एवं 70 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।
JALORE NEWS
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