आरबीआई ने 4 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए, बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई, बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया गया
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आरबीआई ने 4 बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए, बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी गई, बैंक लाइसेंस रद्द कर दिया गया
दिल्ली ( 6 मई 2025 ) बैंक लाइसेंस रद्द: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2025 में चार सहयोगी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर उन्हें बिजनेस बंद करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय वाद-विवाद के हितों और प्रबंधन प्रणाली की स्थिरता को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन बैंकों के पास अब किसी भी प्रकार का लेन-देन करने की अनुमति नहीं है।किन दस्तावेजों का रद्द हुआ लाइसेंस जानें
जिन बैंकों द्वारा आरबीआई का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। वे इस प्रकार हैं:
- अंजना शहरी को-आधिकारिक बैंक लिमिटेड, क्रीड़ा (महाराष्ट्र) - 22 अप्रैल को लाइसेंस रद्द
- कलर मर्चेंट्स को-आधिकारिक बैंक लिमिटेड, पाइमाहा (गुजरात) - 16 अप्रैल को लाइसेंस रद्द
- इंपीरियल अर्बन को-ऑरेस्टोरिअ बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब) - 25 अप्रैल से परिचालन बंद
- शंकरराव मोहिते पाटिल सहयोगी बैंक लिमिटेड, अक्लुज (महाराष्ट्र) - 11 अप्रैल से कारोबार पर रोक
इन बैंकों का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?
आरबीआई के अनुसार इन बैंकों के पास किसी भी तरह का समझौता नहीं था और उनकी आय की संभावना भी बेहद कम हो गई थी। बैंक इतने पुराने हो गए थे कि वे अपने जमा पोर्टफोलियो में पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं थे। जिससे इंवेस्टमेंट को खतरा था. ऐसे में उनके ऑपरेशन ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बिक्री हो सकती थी।
विश्विद्यालय को संभावित जमा बीमा का लाभ
हालाँकि व्युत्पत्ति को डरने की ज़रूरत नहीं है। इन बैंकों के खाताधारकों को DICGC स्कीम के तहत 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जाएगी। यह सुविधा नामांकन में जमा राशि के नुकसान से आंशिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना, सूची जांचें
आरबीआई ने 8 अप्रैल के अलावा अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर धोखाधड़ी का आरोप:
- आर्यावर्त बैंक, लखनऊ
- श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक
- सिटीबैंक एन
- पंजाब नेशनल बैंक
- एचडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
- कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
- इंडियन ओवरजज बैंक
- बैंक भारतीय
यह बकाया फाइलों के उल्लंघन पर आधारित है और इससे जुड़ी बैंकिंग सेवाओं या खाताधारकों के लेन-देन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
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