बड़ी खबर - वनरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा मामला: SOG ने 18 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में पेश की चार्जशीट
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बड़ी खबर - वनरक्षक भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा मामला: SOG ने 18 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में पेश की चार्जशीट
जयपुर / बांसवाड़ा ( 5 मई 2025 ) Rajasthan Paper Leak: राजस्थान के चर्चित वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. एसओजी की जांच में वन रक्षक भर्ती पेपर लीक में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं.
आरोपियों की लिस्ट में वर्तमान में कार्यरत कई सरकारी कर्मचारियों का भी नाम शामिल है. सोमवार (05 मई) को वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 ks पेपर लीक केस में एसओजी ने बांसवाड़ा की अपर जिला एवं सेशल न्यायालय में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. वन रक्षक भर्ती परीक्षा 13 नवंबर 2022 को दो पारियों में हुई थी. बाद में परीक्षा का पेपर लीक होने की जानकारी पर बांसवाड़ा के राजतलाब थाने में मामला दर्ज किया गया है।
राजस्थान की बहुचर्चित वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामले में एसओजी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों के खिलाफ बांसवाड़ा के माननीय एडीजे न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
2 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार
इसके बाद एसओजी ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक पर एक्शन लेते हुए दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें करीब 10 वन रक्षक भी शामिल थे, जो परीक्षा से पहले पेपर पढ़कर वन रक्षक बने थे. परीक्षा का पेपर लीक करने वाला कांग्रेस नेता एन डी सारण भी एसओजी की गिरफ्त में है.
मामले का खुलासा:
यह मामला 30 जून 2024 को पुलिस थाना राजतलाब, बांसवाड़ा में दर्ज हुआ था, जब 13 नवंबर 2022 को हुई दोनों पारियों की वनरक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि हुई। मामला धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आईटी एक्ट समेत राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 के तहत दर्ज किया गया।
यह मामला 13 नवंबर 2022 को दो पारियों में आयोजित हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से जुड़ा है। इस संबंध में दिनांक 30 जून 2024 को थाना राजतलाब, बांसवाड़ा में प्रकरण संख्या 130/2024 दर्ज किया गया था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 467, 468, 471 सहित आईटी एक्ट की धारा 66डी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2022 की धाराएं 3, 4, 6, 7 और 10 लगाई गईं।
कांग्रेस नेता ने अपनी गाड़ी से परीक्षा देने भेजा
कांग्रेस नेता एनडी सारण का ड्राइवर कवराराम सारण की इनोवा गाड़ी में 7 अभ्यर्थियों को लेकर वन रक्षक भर्ती की परीक्षा दिलाने गया था. इस दौरान कांग्रेस नेता एन डी सारण ने उसके पास मोबाइल के जरिए वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भेजा. जिस पर ड्राइवर कंवराराम ने गाड़ी में रखे छोटे प्रिंटर की मदद से साल्व पेपर सभी सातों अभ्यर्थियों को पढ़ाया था.
चार्जशीट में जिन 18 आरोपियों को नामजद किया गया है, उनमें कोई वनरक्षक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, कांस्टेबल और यहां तक कि स्टेशन मास्टर तक शामिल हैं. आरोपी बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालौर, बालोतरा और उदयपुर जिलों के रहने वाले हैं. कुछ आरोपी पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत थे.
जांच में जुटी SOG टीम:
इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच एसओजी, राजस्थान, जयपुर द्वारा की गई।
नेतृत्व कर रहे थे श्री वी. के. सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी।
पर्यवेक्षण में रहे श्री परिस देशमुख, उपमहानिरीक्षक, एसओजी।
और चार्जशीट पेश की गई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा द्वारा।
चार्जशीट में शामिल प्रमुख नाम:
इस प्रकरण में जिन 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उनमें शिक्षक, पुलिसकर्मी, वनरक्षक सहित कई सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। आरोपी बाड़मेर, जालोर, बांसवाड़ा, बालोतरा और उदयपुर जिलों से हैं।
प्रमुख आरोपी इस प्रकार हैं:
- छगन पारगी (36) पुत्र पुनमचन्द पारगी जाति भील निवासी भीलकुआ, बांसवाडा
- सूर्यकान्ता (28) पत्नी फिरोज निनामा पुत्री रमेश जाति भील निवासी कोठारा, (वनरक्षक- बांसवाड़ा)
- फिरोज निनामा (31) पुत्र साईमन जाति भील निवासी सांगवा, सज्जनगढ बांसवाड़ा
- समुएल निनामा (29) पुत्र रकमचन्द निनामा जाति भील निवासी रूपाता पाड़ा, बांसवाड़ा (वनरक्षक-बांसवाड़ा)
- प्रताप बामनिया (31) पुत्र शंकर लाल बामनिया जाति भील निवासी गराडिया, बांसवाड़ा
- हीराराम सारण (36) उर्फ हरीश पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी अरटवाव, बाड़मेर (तृतीय श्रेणी अध्यापक-उदयपुर)
- रमेश कुमार जाणी (26) पुत्र धन्नाराम चौधरी जाति जाट निवासी पूनासा, जालौर
- शारदा (29) पुत्री नगाजी जाति भील निवासी चौकी माकड़ादेव, उदयपुर
- कमलेश कुमार (30) पुत्र हनुमानाराम जाति जाट निवासी मीरपुरा, जालौर (कॉन्स्टेबल- उदयपुर)
- रेशमी (23) पुत्री जुगताराम जाति जाट निवासी मीरपुरा, जालौर
- सांवलाराम जाट (31) पुत्र लालाराम जाट जाति जाट निवासी बांतो की ढाणी, बाड़मेर
- कंवराराम (36) पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी बांटा, बाड़मेर
- भीयाराम पुत्र श्री लुम्बाराम जाति जाट निवासी अरटवाव, बाड़मेर ( कॉन्स्टेबल- उदयपुर)
- देवाराम (34) पुत्र मोडा राम जाति चिल्का जाट निवासी मीरपुरा, जालौर (कॉन्स्टेबल- उदयपुर)
- सीमा कुमारी (22) पुत्री मांगीलाल जाति चौधरी निवासी चौधरियों का वास रमनिया, बालोतरा (वनरक्षक-बालोतरा)
- टिमो (24) पुत्री डूंगराराम, पत्नी लिखमाराम जाति जाट निवासी गांव जादुओ का तला रतासर, बाड़मेर (वनरक्षक- रेंज चौहटन)
- कंवरा राम (44) चौधरी पुत्र लिक्ष्मणा राम जाति जाट (गवड़िया) निवासी गांव जैरूपोनियों का तला, बालोतरा (स्टेशन मास्टर- पालनपुर गुजरात)
- लिखमाराम (27) पुत्र घमंडाराम जाति जाट (सारण) निवासी शोभाला जेतमाल, बाड़मेर (कॉन्स्टेबल ट्रैफिक पुलिस चौहटन)
- एसओजी के अनुसार, इन आरोपियों पर परीक्षा में अनुचित साधनों से चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने, धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेरफेर जैसे गंभीर आरोप हैं। आगे की सुनवाई न्यायालय में जारी किया है ।
- प्रकरण की अगली सुनवाई में हो सकता है बड़ा खुलासा।
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